क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय में अब दलालों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब कार्यालय में ट्रांसपोटरों को दलालों की बजाय खुद आकर अपने कार्य करवाने होंगे। इसके साथ ही 11 नवंबर तक सभी व्यवसायिक वाहन चालकों व मालिकों को अपने दस्तावेज पूरे करवानें होंगे। इसके बाद अधूरे दस्तावेज और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश आरटीए सचिव एचपीएस धारणा यादव ने ट्रांसपोटरों व विभिन्न संगठनों के साथ की गई बैठक में दिए। एक तरफ जहां से सरकार ने आरटीए कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एचपीएस अधिकारियों को आरटीए सचिव की जिम्मेवारी सौंपी है, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में आरटीए सचिव एचपीएस अधिकारी धारणा यादव भी एक्शन मोड में आ गई है। उन्होंने सभी यूनियन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी वाहन मालिक या चालक किसी भी बिचौलिए से अपने कार्य नहीं करवाएगा, उनको खुद कार्यालय में आकर अपने कार्य पूरे करवाने होंगे। कार्यालय में आने वाले लोगों की आईडी की जांच के बाद ही कार्यालय में प्रवेश मिल सकेगा।
बिचौलियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिचौलियों पर लगाम लगने से ट्रांसपोटर भी ठगी का शिकार नहीं हो पाएंगे। एचपीएस धारणा यादव ने कहा कि 11 नवंबर तक सभी वाहन चालक अपने अधूरे दस्तावेज पूरे करवा लें, इसके बाद विभाग की टीमें एक अभियान चलाकर नियमों का पालन नहीं करने वाले और अधूरे दस्तावेज रखने वाले वाहन चालकों का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्टैज कैरिज वाहन मालिकों को अपनी बसों की खिड़की के बाहर समय सारणी दर्शाएंगे, सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट को चालक सिट के नजदीक दर्शाएंगे, अपनी बस में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, चालक-परिचालक नाम प्लेट सहित वर्दी में बस चलाएंगे, टैक्सी चालक अपनी टैक्सी में पैनिक बटन लगाएंगे, स्टैज कैरिज बस के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस नहीं चलाएंगे, अपने वाहन के पीछे रिफलेक्टिव टेप व कैट आई लगावाएंगे और अपने निर्धारित समय व रूट पर चलेंगे।
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