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कोरोना को लेकर जैकमपुरा को घोषित किया लार्ज आउट ब्रेक रीजन जिला प्रशासन ने पीएचसी पटेल नगर के अंतर्गत पड़ने वाले जैकमपुरा को लार्ज आउट ब्रेक रीजन घोषित करते हुए इस रीजन के प्रबंधन को लेकर आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश अमित खत्री द्वारा इस लार्ज आउटब्रेक रीजन अर्थात बड़े प्रकोप वाले क्षेत्र के लिए विस्तृत प्रबंधन प्लान तैयार कर के उसे कड़ाई से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि लार्ज आउट ब्रेक रीजन घोषित क्षेत्र में कंटेनमेंट के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे और अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रबंधन प्लान के अनुसार चिन्हित किए गए क्षेत्र अर्थात् जैकमपुरा में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, सभी लोगों के स्वास्थ्य की डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी लेकिन ऐसा करते समय प्रशासन द्वारा यह भी ध्यान रखा गया है कि इन क्षेत्रों में इन आदेशों का सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसे लागू करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। इस क्षेत्र में उन औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति होगी, जिन में श्रमिकों को ठहराने की व्यवस्था है। इसी प्रकार कामगारों के लिए इस क्षेत्र में ही रहने के प्रबंध किए जा सकते हैं ताकि कामगारों के अंदर बाहर बार-बार आवागमन को रोका जा सके। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

जिला प्रशासन ने पीएचसी पटेल नगर के अंतर्गत पड़ने वाले जैकमपुरा को लार्ज आउट ब्रेक रीजन घोषित करते हुए इस रीजन के प्रबंधन को लेकर आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश अमित खत्री द्वारा इस लार्ज आउटब्रेक रीजन अर्थात बड़े प्रकोप वाले क्षेत्र के लिए विस्तृत प्रबंधन प्लान तैयार कर के उसे कड़ाई से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि लार्ज आउट ब्रेक रीजन घोषित क्षेत्र में कंटेनमेंट के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे और अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रबंधन प्लान के अनुसार चिन्हित किए गए क्षेत्र अर्थात् जैकमपुरा में आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, सभी लोगों के स्वास्थ्य की डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी लेकिन ऐसा करते समय प्रशासन द्वारा यह भी ध्यान रखा गया है कि इन क्षेत्रों में इन आदेशों का सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसे लागू करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। इस क्षेत्र में उन औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति होगी, जिन में श्रमिकों को ठहराने की व्यवस्था है। इसी प्रकार कामगारों के लिए इस क्षेत्र में ही रहने के प्रबंध किए जा सकते हैं ताकि कामगारों के अंदर बाहर बार-बार आवागमन को रोका जा सके।



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